बिलासपुर, 13 दिसम्बर 2022
कृषि विभाग द्वारा तखतपुर विकासखण्ड के गनियारी में संचालित दो खाद दुकानों में भण्डारित 27.72 मीटरिक टन यूरिया खाद को जब्त कर इसके विक्रय पर रोक लगा दी गई है। स्रोत प्रमाण पत्र नहीं होने के बावजूद दुकानदारों द्वारा इस खाद की बिक्री की जा रही थी। उप संचालक कृषि के निर्देश पर गनियारी में संचालित मेसर्स दानी कृषि परामर्श केन्द्र एवं मेसर्स लवकेश खाद भण्डार का उर्वरक निरीक्षकों द्वारा आकस्मिक निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के दौरान यह पाया गया कि बीव्हीएफसीएल कम्पनी की यूरिया बगैर स्त्रोत प्रमाण पत्र के बेची जा रही थी। मेसर्स दानी कृषि परामर्श केन्द्र में 10.35 मीटरिक टन एवं लवकेश खाद भण्डार में 17.37 मीटरिक टन यूरिया का अवैध स्टॉक दुकानों में पाया गया। गौरतलब है कि उर्वरक नियंत्रण आदेश 1985 के अनुसार किसी भी खाद विक्रेता स्त्रोत प्रमाण पत्र के बगैर खाद बेचने की अनुमति नहीं है। फुटकर खाद विक्रेता को थोक विक्रेता से स्रोत प्रमाण पत्र प्राप्त कर और इसे प्राधिकृत अधिकारी के अनुमोदन उपरांत ही वह खाद बेच सकेगा।
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