बिलासपुर 18/4/021: : पहले जहां 14 अप्रैल सुबह 6:00 से 21 अप्रैल रात्रि 12:00 बजे तक लॉकडाउन की घोषणा की गई थी जिसे 5 दिन आगे बढ़ाते हुए जिला प्रशासन ने अब 26 अप्रैल रात्रि 12:00 बजे तक लॉकडाउन करने का निर्णय लिया है।
- सुबह 7 से दोपहर 12 बजे तक ठेलों में बिक्री की जा सकेंगी फल और सब्जियां
सभी प्रकार की मंडियॉ, थोक / फुटकर एवं ग्रॉसरी दुकाने बंद रहेगी किन्तु सीधे किसानों/उत्पादको से सप्लाई की शर्त के साथ फल, सब्जी, अंडा एवं ग्रॉसरी (चावल, दाल, आटा, खाद्य तेल एवं नमक) को गली-मुहल्लों एवं कॉलोनियों में विकय की अनुमति केवल स्ट्रीट वेण्डर्स अर्थात ठेले वालो को सुबह 7 से दोपहर 12 बजे तक है, किन्तु मास्क धारण करना एवं फिजिकल डिस्टेंसिग का कड़ाई से पालन करना अनिवार्य होगा। संबंधित क्षेत्र के सक्षम प्राधिकारी इसकी निगरानी करेगें एवं उपरोक्त निर्देशों के उल्लंघन की दशा में ठेले को जब्त करने/अर्थदण्ड या चालान की कार्यवाही करेगें ।
- 7 से 12 बजे तक खोली जाएंगी उचित मूल्य दुकानें
शासकीय उचित मूल्य दुकानें 7 से 12 बजे तक खुलने की अनुमति होगी। मास्क, फिजिकल डिस्टेंसिग, नियमित सेनिटाइजेशन एवं भीड़ भाड़ नही होने देने की शर्त का कड़ाई से पालन कराने के अधीन, टोकन व्यवस्था के साथ अलग-अलग निर्धारित तिथियों में उचित मूल्य दुकानो को खोलने हेतु खाद्य नियंत्रक द्वारा पृथक से आदेश प्रसारित किये जायेगें।
- खुलेंगे बैंक लेकिन
उपरोक्त अवधि के दौरान बैंकों को केवल ए.टी.एम. कैश रि-फिलिंग एवं कार्यालयीन प्रयोजन हेतु खुलने की अनुमति होगी किन्तु दवा एवं चिकित्सीय प्रयोजन को छोड़कर अन्य किसी भी प्रकार के लेन-देन हेतु बैंक / शाखा संचालन की अनुमति नही होगी।
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