बिलासपुर 18/06/021 अब रायपुर के बाद बिलासपुर भी रविवार लाकडाउन की प्रक्रिया में आम जनता और व्यवसायियों को आंशिक राहत दिया है। कलेक्टर आदेश के अनुसार अस्थायी दुकानें, शॉपिंग माल, व्यवसायिक प्रतिष्ठान,सुपर मार्केट, सुपर बाजार, फल और सब्जी मण्डी, बाजार,अनाज मण्डी, शो रूम, क्लब मदिरा दुकानें ठेला, सैलून, पार्क पूर्व में आदेश के अनुसार ही खुलेंगे।
रविवार को सभी दुकानें दोपहर दो बजे तक खोले जाएंगे। जबकि अन्य दिनों में मेडिकल सेवाओं के अलावा अन्य दुकानें शाम 6 बजे तक खुलेंगे। आदेश में बताया गया है कि ब्यूटी पार्लर और सैलून रविवार को शाम आठ बजे तक खोले जा सकेंगे।प्रत्येक रविवार को दोपहर दो बजे के बाद सभी प्रकार की व्यवसायिक गतिविधियां बन्द रहेंगे। इस दौरान केवल अस्पताल, क्लिनिक,मेडिकल दुकानें,पशु चिकित्सालय, पेट्रोल पम्प और गैस एजेंसियां, पीडीएस,हॉटल, रेस्टोरेन्ट, दूध फल, सब्जी,न्यूज पेपर पेट शॉप, निर्धारित समयावधि में ही खोले जाएंगे।आदेश में स्पष्ट किया गया है कि विवाह प्रयोजन के लिए मैरिज हॉल और हॉटल, रेस्टोरेन्टके संचालन की अनुमति निर्देशों के अनुसार किया जाएगा।
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