लाकडाउन 31 मई तक बढ़ाया गया, पूर्ववत कंटेंटमेंट जोन रहेगा..

लाकडाउन 31 मई तक बढ़ाया गया, पूर्ववत कंटेंटमेंट जोन रहेगा..

बिलासपुर 23/05/021जिला अंतर्गत सम्पूर्ण क्षेत्र दिनांक 31/ 05 / 2021 रात्रि 12:00 बजे तक पूर्ववत कन्टेनमेंट जोन रहेगा। उपरोक्त अवधि में बिलासपुर जिले की सभी सीमाएं पूर्णतः सील रहेंगीसभी सब्जी बाजार, मॉल, मैरिज हाल, स्विमिंग पूल, क्लब, सिनेमा हॉल, सैलून, ब्यूटी पार्लर, स्पा, जिम तथा अन्य सार्वजनिक स्थल बन्द रहेंगे।

जिला अंतर्गत संचालित समस्त शराब दुकानें एवं बार बन्द रहेंगे किन्तु ऑनलाईन एप्लीकेशन के माध्यम से होम डिलिवरी की अनुमति रहेगी।

1.सांस्कृतिक एवं पर्यटन स्थल आम जनता हेतु पूर्णतः प्रतिबंधित रहेंगे। बिलासपुर जिला अंतर्गत सभी कार्यालय विशिष्ट आदेश को छोड़कर सामान्यतः आम जनता हेतु बन्द रहेंगे किन्तु 50 प्रतिशत स्टाफ रोटेशन के साथ कार्यालयीन एवं आम जनता विषयक अति आवश्यक प्रयोजन हेतु सभी कार्यालय खोले जाएंगे उप पंजीयक कार्यालय आवश्यक स्टाफ सहित पूर्ववत टोकन / ऑनलाईन सिस्टम के साथ संचालित होंगे। टेलीकॉम, पोस्टल, रेलवे एवं एयरपोर्ट संचालन व रख रखाव से जुड़े कार्यालय / वर्कशॉप, रेक प्वाईण्ट पर लोडिंग-अनलोडिंग का कार्य, खाद्य सामग्री के थोक परिवहन धान मिलिंग हेतु परिवहन की अनुमति पूर्ववत रहेगी।

2.स्कूल, कॉलेज विद्यार्थियों हेतु बन्द रहेंगे। छात्रावास में केवल परीक्षा देने वाले विद्यार्थियों को निवास की अनुमति होगी। शासन से अनुमति प्राप्त समस्त परीक्षाओं को छोड़कर कोचिंग क्लासेस सहित अन्य समस्त शैक्षणिक गतिविधियां बन्द रहेंगी।

3.सभी प्रकार की मण्डियां, जिसमें सब्जी मण्डियां भी शामिल है, आम जनता हेतु बन्द रहेंगी किन्तु धान एवं अनाज के क्रय विक्रय / नीलामी से संबंधित मण्डियां प्रातः 06:00 बजे से अपरान्ह 02:00 बजे तक खुली रहेंगी। आवश्यक वस्तुओं / माल की आपूर्ति सुनिश्चित करने हेतु गोडाउन / मण्डियों में थोक माल / कार्गो / फल / सब्जी की लोडिंग-अनलोडिंग की अनुमति प्रातः 04:00 बजे से प्रातः 10:00 बजे तक होगी।

4.सभी पान / सिगरेट ठेला तथा चौपाटी, चाट, समोसा, गुपचुप फास्ट फूड इत्यादि के विक्रय हेतु ठेलों का संचालन पूर्णतः प्रतिबंधित रहेगा।

5.होटलों / रेस्टोरेण्ट्स को प्रातः 06:00 बजे से रात्रि 09:00 बजे तक आनलाईन ऐप जैसे- स्विगी, जोमेटो आदि तथा टेलीफोनिक आर्डर के माध्यम से होम डिलिवरी की अनुमति होगी। उक्त अवधि में टेक अवे का भी संचालन किया जा सकेगा रेस्टोरेण्ट्स में इन-हाउस डायनिंग सेवा प्रतिबंधित रहेगी किन्तु होटल में रुके हुए व्यक्तियों के लिए रेस्टोरेण्ट्स की किचन सेवाएं संचालित की जा सकेंगी।वाहन मरम्मत / पंचर सुधार / ऑटो पार्ट्स / वाहनों के शो-रूम / वाहन रिपेयरिंग वर्कशॉप, स्टेशनरी, लॉण्ड्री सर्विसेस, आटा चक्की, ऑप्टिकल शॉप, पेट शॉप / एक्वेरियम, कृषि से संबंधित (खाद / उर्वरक कीटनाशक, बीज विनिर्माण, वितरण एवं विक्रय कृषि मशीनरी विक्रय एवं इससे संबंधित स्पेयर पार्ट्स एवं मरम्मत) दुकानें अधिकतम सायं 05:00 बजे तक संचालित की जा सकेंगी।

6.समस्त प्रकार की एकल दुकानें एवं एकल किराना / डेलीनीड्स दुकानें, फल / सब्जी, अण्डा, मछली, मांस, पोल्ट्री तथा दुग्ध उत्पाद संबंधी दुकानें सायं 05:00 बजे तक खोली जा सकेंगी संबंधित दुकानदार फल / सब्जी, अण्डा, मछली, मांस, पोल्ट्री, दुग्ध उत्पाद एवं किराना सामग्री / ग्रॉसरी की होम डिलिवरी को प्राथमिकता देंगे।

7.स्थापित बाजारों में स्थित दुकानें रविवार को छोड़कर अन्य दिनों में सम-विषम आधार पर नम्बरिंग अनुसार उनके सामान्य समय पर खुलते हुए सायं 05:00 बजे तक खोली जा सकेगी, जिससे किसी एक दिवस में संबंधित व्यापारिक संगठनों द्वारा निर्धारित क्रम अनुसार किसी बाजार में अधिकतम 50 प्रतिशत दुकानें ही खुल सकेंगी। इस हेतु नगरीय निकाय स्थानीय स्तर पर विचार कर उचित क्रम निर्धारित करेंगे।

8.निर्माण गतिविधियों संबंधित दुकानें जैसे- हार्डवेयर प्लंबिंग, इलेक्ट्रिकल्स ए०सी० कूलर आदि की स्थानीय / एकल दुकानें अधिकतम सायं 05:00 बजे तक खोली जा सकेंगी।

9.ई-कामर्स एप्लीकेशन जैसे अमेजन, फ्लिपकार्ट इत्यादि के माध्यम से वस्तुओं की होम डिलिवरी तथा कूरियर डिलिवरी सायं 05:00 बजे तक ही की जा सकेगी।

10.प्रतिदिन सायं 05:00 बजे से अगले दिन प्रातः 06:00 बजे तक सभी गतिविधियां प्रतिबंधित होंगी, उक्त अवधि में इस आदेश द्वारा अनुमति प्राप्त गतिविधियां जैसे अस्पताल मेडिकल दुकानें, क्लिनिक, दुग्ध पार्लर / दुग्ध वितरण, पेट्रोल पम्प होटल / रेस्टोरेण्ट्स से होम डिलिवरी / टेक अवे तथा थोक माल / कार्गो / फल / सब्जी की लोडिंग-अनलोडिंग की अनुमति निर्धारित समय पर होगी। आपातकालीन आवागमन को छोड़कर अन्य समस्त गतिविधियों पर प्रतिबंध रहेगा।

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