बिलासपुर,
13 मार्च 2024
वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री श्री लखनलाल देवांगन द्वारा औद्योगिक क्षेत्रों में ऐसे औद्योगिक इकाई, जिनके द्वारा उत्पादन प्रारंभ नहीं किया गया है एवं लीज डीड में अंकित उत्पाद के अतिरिक्त अन्य गतिविधियां संचालित की जा रही है, को चिन्हांकित कर निरस्तीकरण की कार्रवाई करने के निर्देश दिये गये हैं। निर्देश के अनुपालन में जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र बिलासपुर तथा सीएसआईडीसी बिलासपुर की संयुक्त टीम द्वारा औद्योगिक क्षेत्र तिफरा का औचक निरीक्षण किया गया ।जिसमें 7 औद्योगिक इकाईयों मेसर्स अमन इण्डस्ट्रीज, मेसर्स बाहुबली उद्योग, मेसर्स कोठारी पोट्रीज, मेसर्स विद्या श्री इंडस्ट्रीज, मेसर्स अनव इण्डस्ट्रीज एवं अन्य को भूमि लीज डीड की कंडिकाओं के उल्लंघन कर अन्य कार्य का संचालन करते पाये जाने पर नोटिस जारी किया गया है। निर्धारित अवधि में संतोषप्रद उत्तर प्राप्त नहीं होने पर छत्तीसगढ़ औद्योगिक भूमि एवं भवन प्रबंधन नियम 2015 के तहत् भू-आबंटन निरस्त करने की कार्यवाही की जावेगी। औद्योगिक क्षेत्र सिरगिट्टी, तिफरा एवं सिलपहरी में जिन औद्योगिक इकाइयों को भू-आबंटन की गई है उनसे मुख्य महाप्रबंधक जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र बिलासपुर द्वारा अपेक्षा किया गया है कि लीज डीड के कंडिकाओं का कड़ाई से पालन करें तथा यदि दूसरे उत्पाद जुड़वाना चाहते हैं या स्वामित्व संगठन में किसी प्रकार का परिवर्तन कराना चाहते हैं,तो लीज डीड संशोधन की कार्यवाही कराने का आग्रह किया गया है। औद्योगिक क्षेत्र के भू-खण्डों एवं भवनों को किराये पर दिये जाने एवं लिये जाने पर कड़ी कार्रवाई की जावेगी।
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